श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निजी गोदाम संचालकों की समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंद की खरीदी एवं भण्डारण में सहभागिता सुनिश्चित की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित हुए। निजी गोदाम संचालकों को दिये जाने वाले किराये में 8 से 18 रुपये तक प्रतिटन प्रतिमाह वृद्धि की गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक है। निजी गोदाम मालिकों को श्रेणी A के अंतर्गत संयुक्त भागीदारी योजना के लिये WDRA के लायसेंस की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए राज्य शासन से जारी लायसेंस के आधार पर पात्रता प्रदान की।
निजी गोदाम संचालकों को प्रोत्साहन